Acting against corruption,Jharkhand Chief Minister Raghubar Das today ordered to initiate legal action against nine state government officers who were facing charges of coruption.
In a statement,the CM said that the people want development quickly and in this backdrop,the state government is determined to bring those officers to book who had committed irregulaties,indulged in misappropriation of public fund.
The statement released by the state public relations department in Hindi said as follows:
मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने आज नौ आरोपी पदाधिकारियों पर कार्रवाई का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि जनता तीव्र विकास चाहती है, ऐसी परिस्थिति में अपने कार्यों में लापरवाही बरतने वाले एवं सरकारी राशि के गबन एवं आम जनता के दोहन में शामिल पाए गए सरकारी पदाधिकारियों/कर्मचारियों के प्रति सरकार बिल्कुल ही सख्त है। इसके विपरीत कतिपय पदाधिकारी/कर्मचारी पूरे मनोयोग से अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, जिन्हें सरकार प्रोत्साहित करेगी।
ऽ श्री लक्ष्मी नारायण किशोर, झा॰प्र॰से॰, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बसिया/अग्रिम भुगतान के बावजूद इंदिरा आवास का निर्माण कार्य नहीं कराने, मनरेगा के कार्यों में घोर उदासीनता बरतने, बिना कार्य पूर्ण कराये द्वितीय अग्रिम की राशि निर्गत करने, वित्तीय अनुशासनहीनता तथा समाज के वंचित वर्ग के प्रति संवेदनहीन होने के कारण निलम्बित करने का आदेश मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने दिया है। दो वर्षों तक सरकार श्री किशोर के कार्यों की निगरानी करेगी एवं सुधार नही होने पर बर्खास्तगी की चेतावनी का आदेश भी मुख्यमंत्री जी ने दिया है।
ऽ श्रीमती मोनी कुमारी, झा॰प्र॰से॰, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, लापुँग, राँची को आँगनबाड़ी सेविका के चयन में अनियमितता बरते जाने के आरोप में सेवा सम्पुष्टि की अहर्ता की तिथि से अगले दो वर्षों तक इनकी सेवा सम्पुष्टन नहीं किए जाने का आदेश मुख्यमंत्री जी ने दिया है।
ऽ श्री देवराज गुप्ता, झा॰प्र॰से॰ तत्कालीन अंचलाधिकारी, हिरणपुर (पाकुड़) को जमीन के सीमांकन हेतु रिश्वत लेने के आरोप में दिनांक-25.06.2015 से अगले आदेश तक के लिए निलम्बित करने एवं अभियोजन स्वीकृति हेतु प्रस्ताव उपस्थापित करने का आदेश मुख्यमंत्री जी ने दिया है।
ऽ श्री प्रशांत देव, कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, पाकुड़ के विरूद्ध दुमका-साहेबगंज पथ की मरम्मति के कार्य संवेदक द्वारा समर्पित 18 जाली बिटुमिन इनवायस की सत्यता की संपुष्टि कराये बिना विपत्र पारित कर सरकारी राजस्व की क्षति के आरोप में अपने पद के वेतनमान के न्यूनतम प्रक्रम पर अवनति सहित सरकारी राजस्व की क्षति की वसूली हेतु आदेश मुख्यमंत्री जी ने दिया है।
ऽ श्रीमती मनीषा वत्स, झा॰प्र॰से॰, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गोमियो के विरूद्ध कार्य में लापरवाही बरतने, रोकड़बही का संधारण नहीं करने, वित्तीय गबन का मार्ग प्रशस्त करने एवं सरकारी कार्यों का पर्यवेक्षण नहीं करने के आरोप में उनकी सेवा संपुष्टि की अवधि के विस्तार तथा दो वर्षों के लिए परीक्ष्यमान अवधि के विस्तार का आदेश मुख्यमंत्री जी ने दिया है।
ऽ श्री पोलीकार्प तिर्की, क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, राँची जो नवम्बर, 2015 में सेवानिव्त होने वाले हैं को सामान्य कोटि के 15 शिक्षकों को वर्ष 1986 के पूर्व की तिथि से प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति दिए जाने के आरोप में पेंशन नियमावली 1950 के नियम139(इ) के तहत स्वीकृत किये जाने वाले पेंशन में से 10ः पेंशन राशि के 5 वर्षांे की अवधि तक कटौती का आदेश मुख्यमंत्री जी ने दिया है।
ऽ श्री श्रीमत सोरेन, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुण्डहित (जामताड़ा) द्वारा अपने कार्यकाल में बरती गयी कई वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में पेंशन नियमावली के नियम-43 (ठ) के तहत 10ः पेंशन राशि की आजीवन कटौती का आदेश मुख्यमंत्री जी ने दिया है।
ऽ इसी प्रकार मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने सुश्री सागरी बराल झा0प्र0से0, सम्प्रति प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बलियापुर, धनबाद को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पत्थरगामा, गोड्डा के पदस्थापन के दौरान ग्राम पंचायत लटौना में मनरेगा योजना के पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण में लापरवाही के आरोप में ‘‘निन्दन’’ की सजा दी है।
ऽ श्री शिवाजी भगत, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-अंचलाधिकारी, नाला, को निगरानी ब्यूरो धावा दल द्वारा दिनांक 01.04.2010 को तीस हजार रू0 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था। विभागीय कार्यवाही के फला-फल में यह सामने आया कि श्री भगत ने विभागीय दायित्व के निर्वहन में अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर रैयती भूमि पर किए जा रहे निर्माण कार्य को रोका गया। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि श्री भगत पर पुनः आरोप पत्र गठित कर नए सिरे से पुनः विभागीय कार्यवाही चलाई जाए।